डूंगरपुर केस: सपा नेता आजम खान दोषी करार, 18 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
Azam Khan Doongarpur Case
Azam Khan Doongarpur Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने इस मामले में दो लोगों को बरी किया है. वहीं दोषियों के खिलाफ 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी. इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन को भी दोषी करार दिया है. इस मामले में कुल मिलाकर 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है.
दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. आरोप था कि सरकारी जमीन बताकर 2016 में मकानों को तोड़ दिया गया था. इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था. 2019 में बीजेपी सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे.
आरोप लगाया गया था कि समाज वादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री आजम खान के इशारे पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करवाया था. वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया था.
तत्कालीन समाजवादी सरकार में केबीनेट मंत्री मुहम्मद आज़म खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए. रामपुर पहुचे संयुक्त निदेशक अभियान अनिल कुमार राणा ने बताया कि आज मु.अ.सं. 508/19 थाना गंज में आरोपी मुहम्मद आजम खान, अजहर अली, बरकत अली, आले हसन खान को धारा 447, 427, 504 ,506 आईपीसी में दोषी पाया गया. धारा 395, 412 आपीसी का अपराध साबित नहीं पाया गया. शेष अभियुक्तगण जिबरान, फरमान व ओमेन्द्र चौहान को दोषमुक्त किया गया. पूरे मामले में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी.
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को पेश किया गया. इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी और सजा पर फैसला सुनाया जाएगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी आजम खान को देखने के लिए मौजूद रहे.
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